किरण गुप्ता हत्याकांड के एक आरोपी को आजीवन कारावास तो दूसरे को 10 साल की कैदविशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

Shivpuri First
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शिवपुरी। जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक पटेल ने एक घर में घुसकर लूटपाट व विरोध करने पर महिला की हत्या करने के मामले में आरोपियों को दोषी मानते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास व दूसरे को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी अभी इस मामले का फरार है। बता दें कि इस पूरे मामले में 6 आरोपी थे, जिनमें से तीन नाबालिग थे, जिनका केस जुबेनाइल कोर्ट में चल रहा है। मामले में पीडि़त पक्ष से पैरवी शिवकांत कुलश्रेष्ठ विशेष लोक अभियोजक ने की। 

अभियोजन के मुताबिक 11 सितंबर 1018 को शहर के देहात थाना अंतर्गत राघवेन्द्र नगर निवासी किरण गुप्ता घर में अकेली थी, जबकि महिला का पति व बेटा अपने कपड़े की दुकान पर चला गया था। दिनदहाड़े ही अज्ञात बदमाश घर में घुसे और घर में से नकदी ४० हजार रुपए व 10 लाख रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवरात लूट कर ले गए थे और महिला किरण गुप्ता की निर्मम तरीके से हत्या भी कर दी। देहात थाना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज कर लिया और विवेचना में पता चला कि इस वारदात को अनमोल पुत्र अजय जैन निवासी तुलसी नगर, अजय पुत्र चिंटू लाल जैन निवासी तुलसी नगर ने अपने एक अन्य साथी आकाश पुत्र चन्द्रेश रघुवंशी ने अंजाम दिया था। घटना में तीन आरोपी नाबालिग भी थे, जिनकी सुनवाई जुबेनाइल कोर्ट में चल रहा है। पुलिस ने तीनो पर केस दर्ज कर दो आरोपी अनमोल व अजय को पकड़ लिया था, जबकि तीसरा आरोपी आकाश रघुवंशी फरार चल रहा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटा गया माल भी बरामद कर लिया था। मामले का चालान कोर्ट में पेश किया जहां पर कोर्ट ने दोनो पक्षों की सुनवाई कर आरोपियों को दोषी माना और अनमोन जैन को हत्या व लूट के मामले में आजीवन कारावास व अजय को लूट में सहयोगी होने पर उसे 10 साल कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले का तीसरा आरोपी आकाश रघुवंशी को लगा कि उसे सजा हो सकती है, इसलिए वह फरार हो गया, जिसको पकडऩे के बाद उस पर फैसला होगा।
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